Palanhar Yojana Rajasthan 2020-21 Online Application Now

Palanhar Yojana (पालनहार योजना) राजस्थान 2020-2021 ऑनलाइन आवेदन

Palanhar Yojana

Palanhar Yojana-योजना की पात्रता /श्रेणी:

  • अनाथ बच्चे
  • न्यायिक आदेशों के तहत् मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो के बच्चे
  • निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे
  • पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे
  • एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे
  • कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे
  • नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे
  • विषेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे
  • तलाकषुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे
  • सिलिकोसिस पीडित माता/पिता के बच्चे
  • अन्य बच्चे (राज्य सरकार द्वारा नियमों में षिथिलिता (छूट) प्रदत्त बच्चे)

सरकार की तरफ से देय अनुदान राशि:

  • 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु – 500 रुपये प्रतिमाह (आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य)
  • 6-18 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु – 1000 रुपये प्रतिमाह (विद्यालय जाना अनिवार्य)
  • वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु – 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं)

ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से करे आवेदन की प्रक्रिया

SSO Portal पर पालनहार योजना में आवेदन करने हेतु ईमित्र कियोस्क लॉगिन आई.डी. व पासवर्ड दर्ज करें। सम्पूर्ण गाइडलाइन्स डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गये “DOWNLOAD HERE” से डाउनलोड करे और पालनहार योजना का आवेदन करे |

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