Palanhar Yojana (पालनहार योजना) राजस्थान 2020-2021 ऑनलाइन आवेदन
Palanhar Yojana-योजना की पात्रता /श्रेणी:
- अनाथ बच्चे
- न्यायिक आदेशों के तहत् मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो के बच्चे
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे
- पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे
- एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे
- नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे
- विषेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे
- तलाकषुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे
- सिलिकोसिस पीडित माता/पिता के बच्चे
- अन्य बच्चे (राज्य सरकार द्वारा नियमों में षिथिलिता (छूट) प्रदत्त बच्चे)
सरकार की तरफ से देय अनुदान राशि:
- 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु – 500 रुपये प्रतिमाह (आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य)
- 6-18 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु – 1000 रुपये प्रतिमाह (विद्यालय जाना अनिवार्य)
- वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु – 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं)
ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से करे आवेदन की प्रक्रिया
SSO Portal पर पालनहार योजना में आवेदन करने हेतु ईमित्र कियोस्क लॉगिन आई.डी. व पासवर्ड दर्ज करें। सम्पूर्ण गाइडलाइन्स डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गये “DOWNLOAD HERE” से डाउनलोड करे और पालनहार योजना का आवेदन करे |
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